डी जे संचालक एसोसिएशन का ज्ञापन: साउण्ड व्यापार और रोजगार को बचाने के लिए कलेक्टर महोदय से मदद की अपील
मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार धार्मिक स्थलों सहित शादी ब्याह में भी लाउडस्पीकर की आवाज पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर कलेक्टर श्री अभय अरविंद बेडेकर ने सभी धार्मिक स्थलों के ध्वनि मात्रक निर्धारित किए हैं। शादी ब्याह में बजने वाले लाउडस्पीकर के डेसिबल सीमा में रखने का भी आदेश दिया गया है।
आज, अलीराजपुर जिले के सभी डी जे संचालकों ने एक बाईक रैली के माध्यम से तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि इस निर्देश के कारण उनके व्यापार और रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। डी जे संचालक एसोसिएशन ने आदेश के दुष्परिणामों को उजागर करते हुए अपने संगठन को प्रभावित होने का खतरा बताया है।
इस नए निर्देश के फलस्वरूप, डी जे संचालकों का व्यापार और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव होने की आशंका है, जिसे उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शासन को सौंपा है।
क्या है ज्ञापन में
निवेदन है कि शासन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पाबंदी लगाई है। जिससे हमारे डी.जे. साउंड व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जबकि हमारा मुख्यतः कार्य शादी ब्याह से संबंधित रहता है। जो की सामान्य जन की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। पर शासन द्वारा शादियों में दो बॉक्स की अनुमति प्रदान कर, कई परिवार जिसमें की गमले वाले, घोड़े वाले, ड्राइवर, हेल्पर, ऑपरेटर आदि को बेरोजगार कर दिया है। अतः इस दो बॉक्स की परमिशन पर हम डी.जे. व्यापारी, व्यापार करने में असमर्थ है। इसलिए हम सभी अलीराजपुर जिले के डी. जे. व्यापारियों ने सरकार से यहा मांग की है। मानक परीक्षण के आधार पर शादी ब्याह में कार्य करने की अनुमति दी जाए। सरकार को हम पूर्णताः भरोसा दिलाते हैं। कि हमारे द्वारा सभी मानको एवं सरकार द्वारा जो भी गाइड लाइन एडवाइजरी जारी की जायेगी उसका पालन किया जायेगा। अतः महोदय जी से अनुरोध है। कि हम सभी व्यापारियों के परिवार का एकमात्र जीविका उपार्जन का साधन यही है। हमारी सारी आर्थिक गतिविधिया इस कार्य पर निर्भर है। आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या के ऊपर विचार अवश्य करें।